PATNA: आखिरकार किन कारणों से महनार नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा नहीं दिया गया। यह पूछा है पटना हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ पटना और वैशाली के डीएम से। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीनों अफसरों को गुरुवार को न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की पीठ में आकर बताना है कि ऐसा क्यों किया गया। मालूम हो कि इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें बताया गया कि बख्तियारपुर नगर पंचायत को नगर परिषद बना दिया गया है जबकि महनार उससे कहीं ज्यादा मानदंडों को पूरा कर रहा था.इसके बाद भी महनार नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया है कि बख्तियारपुर की कुल जनसंख्या ब्ख्, 000 है जबकि महनार की ख्0क्क् की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या भ्0,000 से ज्यादा है। क्षेत्रफल में भी महनार ज्यादा है।