- गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का मामला

- बिना वैध लाइसेंस के ही सप्लाई कर रहे थे ऑक्सीजन

- कंपनी के पास नहीं था होल सेल का लाइसेंस

LUCKNOW :

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत मामले में आरोपी कंपनियों के खिलाफ एफएसडीए अधिकारियों ने मुकदमा दाखिल करा दिया है। एफएसडीए ने अपनी जांच में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली पुष्पा सेल्स प्रा। लि। को दोषी पाया था। पता चला है कि बिना वैध लाइसेंस के ही पुष्पा कंपनी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई का काम कर रही थी।

गोरखपुर में चली गई थी जानें

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के मामले में पुष्पा हेल्थकेयर ही ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही थी और पेमेंट मिलने की बात कहकर अचानक सप्लाई रोक दी थी। जिसके बाद बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई थी। पता चला कि पुष्पा सेल्स लखनऊ के आलमबाग स्थित रामनगर की कंपनी है और इसका हेड आफिस दिल्ली ग्रेटर कैलाश में है। मामले में गोरखपुर में एफआईआर दर्ज हुई और एक निदेशक को अरेस्ट भी किया गया था। पुष्पा सेल्स गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई करती थी। जिसे वह 'आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट एंड केमिकल्स' राजस्थान से लेकर यूपी में सप्लाई करती थी। आईनॉक्स यूएसए की कंपनी है जिसका इंडिया में ऑफिस मुंबई में है। जांच में ये कंपनी भी दोषी पाई गई है। ऑईनॉक्स ने बिना लाइसेंस देखे ही पुष्पा सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई दे रही थी।

नोटिस में नहीं दिया प्रमाण

फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने अगस्त माह में ही पुष्पा सेल्स को शोकॉज नोटिस जारी किया था। कंपनी बिना वैध लाइसेंस के ही काम कर रही थी। मामले में कंपनी का एक निदेशक चंद्र शेखर भंडारी के वकील की ओर से आए जवाब में बताया गया है कि कंपनी के खिलाफ पहले ही गोरखपुर में मुकदमा हुआ है सभी मूल अभिलेख जब्त किए जा चुके हैं जिसके कारण वह उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकते। हालांकि एफएसडीए के रिकॉ‌र्ड्स में इनके पास होल सेल का लाइसेंस नहीं है।

एफएसडीए ने पुष्पा सेल्स के साथ आईनॉक्स और गोरखपुर के प्रिंसिपल को भी नोटिस जारी की थी। आईनॉक्स ने अपने जवाब में ऑक्सीजन सप्लाई किए जाने और पेमेंट लेने की बात स्वीकारी है। हालांकि आईनॉक्स भी दोषी है क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अनुसार बिना लाइसेंस के किसी को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा सकती है। इसलिए एफएसडीए आई नॉक्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।

कई मामलों में हुआ मुकदमा

ड्रग इंस्पेक्टर रमा शंकर ने बताया कि तथ्यों को छुपाने, एक्ट का उल्लंघन करने पर पुष्पा सेल्स के खिलाफ ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट की धारा 18 ए, बी, सी ओर 27 के तहत मुकदमा दाखिल किया है।