- 2015 में रायपुर के रांझावाला में दिया था वारदात को अंजाम

DEHRADUN: रायपुर के रांझावाला में अगस्त 2015 में प्रकाश में आए नाबालिग से रेप के बाद हत्या मामले में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रमा पांडेय की अदालत ने दोषी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तांत्रिक मूलरूप से बिहार के अररिया जिले का रहने वाला है। वह वारदात से चंद महीने पहले ही पीडि़ता के परिवार के संपर्क में आया था।

दुष्कर्म के बाद की थी हत्या

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता बीएस नेगी ने कोर्ट को बताया कि पीडि़त परिवार का मुखिया अपनी पत्नी और कक्षा पांच में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी के साथ रायपुर क्षेत्र में रहता था। 18 अप्रैल 2015 में इलाके में रहने वाला अबू हसन पुत्र इसहाक निवासी फरसाडांडी थाना प्लासी जिला अररिया (बिहार) पीडि़ता के पिता के संपर्क में आया। अबू हसन को पीडि़ता के पिता ने अपने साथ हेल्पर रख लिया। इसके बाद अबू का पीडि़ता के घर आना-जाना हो गया। चार अगस्त 2015 को अबू नाबालिग लड़की को पिता से मिलाने के बहाने बाहर लेकर चला गया, बच्ची की मां ने उसे देख लिया था। लेकिन, एक घंटे बाद जब अबू लौटा तो वह अकेला था। मां ने पूछा तो उसने बताया कि उसकी बेटी अपनी सहेली के घर चली गई है। मगर देर शाम तक बच्ची नहीं लौटी तो परिवार ने रायपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। अबू पर शक होने पर देर शाम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात स्वीकार की और यह भी बताया कि उसने बच्ची के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर 10 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव में एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ।