मारपीट, हथियार लहराने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

NAINITAL: मारपीट, गाली-गलौज और हथियार लहराने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने आरोपी बसपा नेता सुंदर लाल आर्य समेत पांच को दोषी पाते हुए ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दोषी बसपा नेता विधान सभा चुनाव में नैनीताल सुरक्षित सीट से पार्टी प्रत्याशी था और वर्तमान में भीमताल ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत सदस्य है।

दूसरा पक्ष दोषमुक्त करार

अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अक्टूबर 2008 को रानीबाग निवासी नितिन साह पुत्र हरीश साह द्वारा काठगोदाम थाने में तहरीर दी गई। आरोप था कि 14 अक्टूबर की रात वह रानीबाग में दुकान के पास निर्माण सामग्री लेकर आया, इसी दौरान अभियुक्त तलवार व लाठी डंडों के साथ आ धमके और गाली-गलौज करते हुए निर्माण सामग्री हटाने को कहने लगे। इसी दौरान लीलाधर ने उसे पकड़ लिया और अन्य आरोपियों ने मारपीट की। बीचबचाव को आए राकेश साह व अन्य पर भी हमला कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने बसपा नेता सुंदर लाल, उसके भाई खुशाल राम, लीलाधर व उसके पिता दानी राम और ललित बिष्ट पुत्र हयात सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इधर बसपा नेता सुंदर लाल ने राकेश साह, नितिन साह, सुरेंद्र साह, जीवन साह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की ओर से दोनों मामलों में अलग-अलग आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए। मंगलवार को जिला जज की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बसपा नेता सुंदर लाल आर्य व अन्य अभियुक्तों को ढाई-ढाई साल सजा सुनाई जबकि दूसरे पक्ष साह परिवार के लोगों को दोषमुक्त करार दिया।