-कानपुर कोर्ट में आया पहला मामला, जमानत के लिए जज ने मांगा आधार कार्ड

-आधार कार्ड जमा करने के लिए दिया एक महीने का समय, नहीं देने पर जमानत कर दी जाएगी निरस्त

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KANPUR : देश में यह पहला मामला होगा जब कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के लिए आधार कार्ड लगाने की शर्त रख दी। जज के इस फैसले से वकील भी हतप्रभ रह गए और उनके आगे कुछ बोल भी नहीं पाए। एडीजे फ‌र्स्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी को एक महीने में आधार कार्ड लगाना होगा। अगर आरोपी ऐसा नहीं करता है तो उसकी जमानत रद कर दी जाएगी।

चोरी के आरोप में बंद है आरोपी

बाबूपुरवा थाना अंतर्गत अजय दीप गुप्ता का ट्रांसपोर्ट का काम है। साल ख्0क्म् में उनके गोदाम से फ्भ् बोरी सुपारी चोरी हो गई थी। जिसमें वहीं कार्य करने वाले तीन कर्मचारियों पर इस चोरी का आरोप लगा था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी फूलचंद्र को कुछ समय पहले गिरफ्तार कर लिया था। इसमें दो आरोपी अब भी मामले में फरार चल रहे हैं। थर्सडे को मामले में आरोपी की जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिसमें एडीजे फ‌र्स्ट रजत सिंह जैन ने जमानत को मंजूर कर लिया। लेकिन जमानत के लिए जज ने दो लाख का पर्सनल बॉन्ड और आधार कार्ड लगाने की शर्त रख दी। आधार सब्मिट करने के लिए आरोपी को एक महीने का समय दिया गया है। अगर इस दौरान आरोपी का आधार सब्मिट नहीं किया जाता है तो आरोपी की जमानत रद कर दी जाएगी।