- दहेज के लिए करते थे उत्पीड़न

ALLAHABAD:

दहेज के लिए विवाहिता को पंखे से लटकने के लिए उकसाने के जुर्म में पति अरविंद शुक्ला, सास श्यामा देवी, ससुर शिवाकांत शुक्ला निवासी हवेलिया थाना झूंसी को अपर जिला जज मलखान सिंह ने पांच-पांच वर्ष की कैद व जुर्माना से दंडित किया।

प्रताड़ना से उब कर लगा ली फांसी

अभियोजन के अनुसार भावना मिश्रा की शादी अरविंद शुक्ला से हुई थी। शादी के बाद दहेज में कार की मांग की जाती थी। इसी बीच प्रताड़ना व ताने से उब कर भावना मिश्रा ने नौ जुलाई 2013 को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनुज तिवारी ने नौ गवाह पेश कर आरोप साबित किया। उभय पक्ष की बहस एवं तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दंडित किया। यह भी आदेश दिया कि जुर्माना में वसूली गई धनराशि में 66 हजार रुपया मृतका के पिता को दिया जाए।

---------------

दोहरे हत्याकांड में जमानत खारिज

औद्योगिक थाना क्षेत्र के पिपरांव गांव में दो पक्षों के बीच चली गोली में अभियुक्त गांधी उर्फ विकास तिवारी निवासी ग्राम चटकहना की जमानत अर्जी सेशन जज वीके श्रीवास्तव ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाष सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद कार्रवाई की। कोर्ट के समक्ष उभय पक्ष की ओर से यह कहा गया कि गोली चलने की घटना में संतोष सिंह व चटकहना ग्राम प्रधान विजय तिवारी की गोली लगने से मौत हुई है। क्रास एफआईआर हुई थी।

--------------

नंदी के मुकदमे की सुनवाई 19 को

पूर्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गवाही की कार्रवाई न हो पाने के कारण विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर प्रेमनाथ ने अगली सुनवाई तिथि 19 फरवरी मुकर्रर की है।

-------------

अधिवक्ता संघ अध्यक्ष को दी अर्जी

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को संबोधित अर्जी संघ के आडीटर नीरज कुमार त्रिपाठी ने दी है। जिसमें कहा गया है कि जिला जज द्वारा चैम्बर हटाने की नोटिस मिलने के बाद संघ ने कार्यकारिणी की बैठक नहीं कराई है। इस मामले में शीघ्र बैठक बुलाने की मांग की गई है। देर रात संघ के अध्यक्ष कृष्ण बिहारी तिवारी ने बताया कि लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठी चार्ज की घटना की निंदा की गई।

---------------

विक्रम को भेजा जेल

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में प्रापर्टी डीलर ललित वर्मा की हत्या के मामले में पिता विनोद कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोप लगाया कि सिविल लाइंस पुलिस नामजद एफआईआर के बाद आरोपियों को क्लीन चिट देने के प्रयास में जुटी है। इसी कारण कोर्ट में अभी तक एफआईआर तक नहीं प्रेषित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने उसके भतीजे विक्रम को बयान बदलने के लिए मजबूर किया और जेल भेज दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एके सिंह ने थानाध्यक्ष सिविल लाइंस को आदेश दिया कि वे अपनी आख्या पंद्रह फरवरी को पेश करें।