-महिला होमगार्ड की कार्य के दौरान मौत का मामला

NANITAL: ड्यूटी के दौरान महिला होमगार्ड की मृत्यु पर उसके आश्रितों को ख्भ् लाख मुआवजा व तथा याचीकर्ता को पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पर नौकरी देने का हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है। साथ ही कोर्ट ने होमगार्ड का वेतन प्रतिदिन साढ़े सात सौ किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने दलित की उत्पीड़न पर मौत होने पर परिजनों को अंतरिम राहत के तौर पर पांच लाख देने का आदेश भी पारित किया है। लालकुआं(ऊधमसिंहनगर) के बबलू उर्फ पीटर ने याचिका दायर कर कहा था कि उसकी मां लालकुआं में होमगार्ड पद पर तैनात थीं। बंदूक साफ करने के दौरान सिपाही की लापरवाही से एकाएक गोली चल गई जो सीधे उसकी मां को लगी। इससे उसकी मां की मौत हो गई। शासन ने इस पर पीडि़त को भ्0 हजार रुपये का मुआवजा दिया था। इधर हाई कोर्ट में मुआवजा व मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की थी तो एकल पीठ ने सेवा नियमावली में मृतक आश्रितों के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन देने को कहा था।