कुछ ऐसी है जानकारी
बता दें कि ATE की ओर से डिस्कॉम्स के लिए बीते साल की तीसरी व चौथी तिमाही के लिए PPAC का निर्धारण करने के लिए कहा गया है. सिर्फ यही नहीं ATE ने डीईआरसी को इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर किसी भी तरह से निर्देश का उल्लंघन हुआ या उसका पालन नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे. सिर्फ यही नहीं ट्रिब्यूनल इस मामले में डीईआरसी के खिलाफ सख्त कदम भी उठाएगी.

PPAC के कारण होगा ऐसा
इसी PPAC को देने के कारण दिल्ली में बिजली के दामों में इजाफा होगा. जून या जुलाई से दिल्ली में बिजली का बिल 5 से 20 प्रतिशत तक महंगा हो जाएगा. ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी यहां गर्मी की जबरदस्त मार झेल रहे दिल्लीवासियों को होने वाली है. एक तो गर्मी, उसपर कूलर और एसी चलाने से पहले भी अब कई बार सोचना पड़ेगा.

ATE ने दिया है आदेश
फिलहाल बता दें कि ATE की ओर से आदेश में यह कहा गया है कि अगर डीईआरसी जैसे राज्य आयोगों को इसी तरह की मनमानी करने की छूट मिलती रही, तो पूरे देश में वो दिन दूर नहीं जब चारों ओर अराजकता फैल जाएगी. बताया जा रहा है कि तीसरी व चौथी तिमाही में डीईआरसी की ओर से बिजली वितरण कंपनियों को PPAC न दिए जाने की वजह से कंपनियों को करीब 14,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ है.

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