धौलाकुआं गैंगरेप फैसला
वर्ष 2010 में दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में कॉलसेंटर में काम करने वाली 30 वर्षीय लड़की के साथ पहले अपहरण और फिर रेप जैसे जघन्य कृत्य को अंजाम दिया गया था. इस मामले में द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांचों आरोपियों को अपहरण करने और गैंगरेप का आरोपी माना है. गौरतलब है कि कोर्ट ने इन आरोपियों को 14 अक्टूबर को गैंगरेप का दोषी माना है.
पांचों आरोपियों को उम्रकैद
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में आरोपी लोगों को विभिन्न आरोपों के तहत सजा सुनाई है. मसलन अपहरण करने के लिए कोर्ट ने सश्रम सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही डराने और धमकाने के लिए पांच साल की कैद और हर आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की रिक्वेस्ट की थी.
दोषियों ने की दया की अपील
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