हाईकोर्ट ने कहा, रेल सचिव व एमडी मीटिंग कर समस्या का हल निकालें

मुगलसराय-कानपुर रेलवे ट्रैक पर खनिज मुहैया कराने के मामले में सुनवाई 20 को

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुगलसराय-कानपुर नए रेलवे ट्रैक के लिए खनिज मुहैया कराने के मामले में रेलवे मंत्रालय के सचिव व डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को बैठक कर समस्या का हल निकालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की शिथिलता के चलते नौ हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हो रही है। जिससे प्रोजेक्ट की लागत में अनावश्यक बढ़ोत्तरी हो सकती है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ 20 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिय है।

सरकारी एजेंसी के मार्फत लें आपूर्ति

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चरर्स कंपनी की याचिका पर दिया है। इससे पूर्व प्रदेश में खनन पट्टों पर लगी रोक के चलते याची की याचिका पर कोर्ट ने सरकार को खनन उपलब्धता पर निर्णय लेने को कहा था। याची कंपनी को खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने शासनादेश जारी किया और खनन ब्लॉक तय कर सरकारी एजेंसी के मार्फत खनिज लेने की अनुमति दी। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह का कहना है कि कारपोरेशन खनिज नहीं दे रहा है। विश्व बैंक का प्रोजेक्ट समय से पूरा करने का दबाव है।

सहयोग करें अफसर

कारपोरेशन के अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा को कोर्ट ने कहा कि जनहित के मामलों में अधिकारियों को अड़चन डालने के बजाय सहयोग करना चाहिए। साथ ही प्रबंध निदेशक को रेल मंत्रालय के साथ बैठक कर खनिज उपलब्ध कराने की अड़चन दूर करनी चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट समय से पूरा हो सके। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने शासनादेश जारी कर याची को कारपोरेशन के मार्फत खनिज लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। इस पर कोर्ट ने रेलवे मंत्रालय के सचिव व कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को बैठक कर प्रोजेक्ट में सहयोग करने का निर्देश दिया है।