-18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को वोटर बनाने के लिए लागू हुआ आदेश

KANPUR : अगर आपने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले अपना मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी बनवाना होगा। इसके बिना आप को लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। वोटर्स बनाने में 18 साल के युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए यह आदेश चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस संबध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी समीर वर्मा ने एआरटीओ प्रभात कुमार को मंगलवार से ही यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।

फॉर्म-6 भरना पड़ेगा

अब अगर 18 साल के किसी युवा को लर्निग लाइसेंस बनवाना है तो पहले जिला निर्वाचन कार्यालय जाना पड़ेगा। वहां मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरकर देना होगा। फार्म जमा करने पर जो रिसिप्ट मिलेगी, उसे आरटीओ में दिखाकर ही लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। बिना इसके आवेदन किसी भी हालत में नहीं हो सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर हाईस्कूल की मार्कशीट व अन्य कोई एड्रेस प्रूफ के सहारे लर्निग लाइसेंस बनवा लिया जाता था। अब यह व्यवस्था खत्म कर सिर्फ वोटर आईडी अथवा फार्म-6 जमा करने की रिसिप्ट जमा करने के बाद लर्निग लाइसेंस बनेगा।