PATNA : यदि आप 50 हजार रुपए से ज्यादा के माल की ढुलाई करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। गुरुवार से पूरे देश में ई-वे बिल अनिवार्य हो जाएगा। अब राज्य के बाहर ही नहीं राज्य के अंदर भी माल की ढुलाई पर ई-वे बिल जारी करना होगा। पेट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी से बाहर रखा गया है। हालांकि राज्य के अंदर इसकी डेडलाइन पहली जून है.जीएसटी काउंसिल के सदस्य एवं राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी के पोर्टल पर ई-वे बिल बनाने की सुविधा मौजूद है। अब चेक-पोस्ट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है।

30 मिनट में होगी चेकिंग

उन्होंने बताया कि गुरुवार से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी वाहनों की जांच कर देखेंगे कि ई-वे बिल के बगैर तो माल ढुलाई नहीं हो रही। वाहन को चेकिंग के लिए 30 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाएगा। यदि कोई अधिकारी ऐसा करता है तो इसकी शिकायत पोर्टल पर की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ई-वे बिल की चेकिंग की व्यवस्था और तेज होगी। इसके लिए रेडिया फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस(आरएफआइडी) का इस्तेमाल होगा। दूर से ही वाहनों पर लगे टैग को देख यह पता चल जाएगा कि इसके पास ई-वे बिल है या नहीं। मोदी ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को 2017-18 में 16,402 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी। इससे कम राजस्व संग्रह होने पर शेष रकम की भरपाई केंद्र सरकार करेगी।