तीन साल की सजा और 5 हजार जुर्माना

हाल ही में बिहार में ई-सिगरेट पर पाबंदी लगा दी गयी है। यहां पर ई-सिगरेट पीते पकड़े जाने पर एक से तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा करीब पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। राज्य में ई-सिगरेट को बैन करके यहां निकोटीन के गलत इस्तेमाल को रोका जा रहा है। ऐसे में अब दुकानों व मॉल्स आदि में बिक्री पर बैन के साथ ही ऑनलाइन विज्ञापन भी बैन कर दिया गया है।

बिहार में अब ये वाली सिगरेट पीने पर होगी जेल,इन बड़े नुकसान से ये 7 राज्‍य भी कर चुके बैन

ई-सिगरेट साधारण सिगरेट जैसी दिखती

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मुताबिक नई पीढ़ी ई-सिगरेट या ईलेक्ट्रानिक सिगरेट की ओर तेजी से बढ़ रही है। ई-सिगरेट देखने में साधारण सिगरेट जैसी ही है। इसमें एक बैटरी और एक कारट्रिज होती है। कारट्रिज में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है। ऐसे में बैट्री की सहायता से गर्म होकर निकोटीन युक्त भाप निकलती है। उस भाप को सिगरेट के धुएं की तरह लोग पीते हैं। इस दौरान लोगों को काफी मजा आता है।

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इस नुकसान से ये 7 राज्य कर चुके बैन

ई-सिगरेट को लेकर अब तक कई बड़ी यूनिवर्सिटीज के अलावा डब्ल्यूएचओ ने भी चेतावनी दी हैं। ई-सिगरेट से होने वाला उत्सर्जन भी फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता और साथ ही यह गुर्दों के लिए भी हानिकारक है। बतादें कि बिहार से पहले पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पाबंदी लग चुकी है।

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