KANPUR : नौबस्ता में युवती से रेप की साजिश में एक महिला को शुक्रवार को आठ साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराने के बहाने एक युवती को घर बुलवाकर उसके साथ रेप करवाया था। इसमें एक और महिला आरोपी थी। जिसे कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

नशीली कोल्ड ड्रिंक से बेहोश होने पर रेप किया

आवास विकास हंसपुरम में रहने वाली शशि पाल ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उन्होंने 22 मार्च 2013 को श्याम नगर निवासी एक युवती को ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाने के बहाने घर बुलाया था। आरोप है कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसको पिला दिया। युवती के बेहोश होने के बाद शशि ने युवकों को घर बुलाया। जिन्होंने युवती के साथ रेप किया। युवती को जब होश आया तो एक युवक उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था। युवती के विरोध करने पर शशि और उन युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी रिपोर्ट

युवती ने कोर्ट के जरिए शशि पाल, उसकी एक सहेली और तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी के मुताबिक पुलिस ने युवकों का पता नहीं चलने पर शशि और उसकी सहेली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर शशि को दुष्कर्म की साजिश का दोषी पाते हुए आठ साल कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि उसकी सहेली को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।