- आचार संहिता लागू होने के बाद रुपये लेकर निकलने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानी, कागज साथ न रखने पर रुपये हो सकते हैं जब्त

- आदमपुर में दस लाख रुपये के दो हजार के नये नोटों संग एक पकड़ा गया, रोहनिया में भी एक लाख के नोटों संग एक गिरफ्त में

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अगर आप इन दिनों 50 हजार रुपये से ज्यादा लेकर घर, ऑफिस या दुकान से निकल रहे हैं तो थोड़ा होशियार हो जाइये क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको मुसीबत में फंसा सकती है। दरअसल हम आपको अलर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों के चलते लागू हुई आचार संहिता के बाद कैश में 50 हजार रुपये से ज्यादा लेकर चलने पर बैन है। हां, अगर आप इससे ज्यादा रुपये लेकर निकल रहे हैं तो इससे जुड़े कागजात साथ जरूर रखें ताकि फ्लाइंग स्क्वॉड के पकड़े जाने पर आपको होने वाली परेशानी न झेलनी पड़े। क्योंकि कुछ ऐसी ही परेशानी का सामना सोमवार को आदमपुर और रोहनिया में दो लोगों को करना पड़ा और घंटों परेशान होने के बाद बगैर रुपये मिले ही इनको लौटना पड़ा।

रुपये हो गए जब्त

आदमपुर थाना क्षेत्र के राजघाट पुल के पास पुलिस के साथ फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम सोमवार को जांच कर रही थी। इस दौरान एक बोलेरो को रोकने पर उसकी जांच में गाड़ी से 2000 रुपये के नये नोटों की कई गड्डियां मिली। जिनको गिनने पर दस लाख रुपये होने का पता चला। जिसके बाद पुलिस गाड़ी में मौजूद सिद्धार्थनगर निवासी ओमप्रकाश से पूछताछ शुरू की लेकिन ओमप्रकाश इस बारे में बहुत कुछ बता नहीं सके। उन्होंने इतना जरुर बताया कि वो चकिया स्थित एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं और ये रुपये लेकर बनारस तेलियाबाग स्थित ऑफिस जा रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने घंटों पूछताछ करने के बाद आयकर विभाग को बुलाया। आयकर विभाग ने पूछताछ के बाद ओमप्रकाश से रुपयों से जुड़े कागज मांगे लेकिन वो कागजात नहीं दे सके। जिस पर पुलिस ने ओमप्रकाश को तो छोड़ दिया लेकिन रुपये इनकम टैक्स विभाग ने जांच के लिए कब्जे में ले लिए हैं। वहीं रोहनिया पुलिस ने अखरी चौराहे के पास से एक आजमगढ़ के मुर्गा कारोबारी को एक लाख रुपये संग पकड़ा। कारोबारी भी रुपयों का हिसाब नहीं दे सका और इन रुपयों का चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका पर पुलिस ने जांच के लिए इन्हें कब्जे में ले लिया है।

जरूरी हैं पेपर

- आचार संहिता के दौरान शराब, रुपये और प्रचार सामग्री को खुलेआम लेकर जाने पर प्रतिबंध है

- नियम के मुताबिक 50 हजार रुपये से ज्यादा लेकर नहीं चल सकते

- इससे ज्यादा रुपये लेकर चलने पर इसका प्रूफ यानि कागज भी साथ रखना होगा

- यानि अगर रुपये किसी को देने हैं तो उसकी जानकारी या कोई बिल या बाउचर है तो वो साथ रखें

- जांच से पीछे न भागें और अगर टीम रोके तो जांच में सहयोग करें

- रुपये जब्त होने के बाद दो दिनों के अंदर इससे जुड़े कागज इनकम टैक्स के सामने पेश किए जा सकते हैं

- जिसके बाद इन रुपयों को सही होने पर ये वापस लौटा दिए जाते हैं