-अगर रोड पर कोई अपराध होता हुआ देखें तो तुरंत पुलिस को करें सूचित, कानपुर जोन के आईजी के निर्देश पर लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में जगह-जगह लगे बोर्ड

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KANPUR: अगर आप कोई अपराध होते देख रहे हैं या उसकी जानकारी आप को है और इसकी सूचना पुलिस को नहीं देते हैं तो आप भी गुनाहगार हैं। यह बात मंगलवार को कानपुर जोन के आईजी आशुतोष पाण्डेय ने कही। उन्होंने कहा कि कानून में इसका उल्लेख है और इसके तहत संबंधित को सजा का भी प्रावधान है। इसके दायरे में सभी आते हैं। उनके मुताबिक इसके प्रचार के लिए सभी पुलिस ऑफिसर्स के ऑफिस और थानों में जानकारी के बोर्ड लगाए जाएंगे। जिससे की गुनाहगार को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।

धारा फ्9 के तहत होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपराध होते हुए देख रहा है या उसको इस संबंध में पहले से जानकारी है और इसकी सूचना वह किसी प्रशासनिक अफसर या पुलिस को नहीं देता है तो वह भी इस धारा की हद में आता है। उन्होंने बताया कि धारा फ्9 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति राज्य के विरूद्ध अपराध, लोक प्रशान्ति के विरूद्ध अपराध, अवैध परितोषण से संबंधित अपराध, खाद्य और औषधियों के मिलावट से संबंधित अपराध, जीवन के लिए संकटकारी अपराध, चोरी से संबंधित अपराध, लूट और डकैती के अपराध, संपत्ति के विरूद्ध नुकसान के अपराध, घर में अनिधकृत प्रवेश करने का अपराध, करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत निकटतम प्रशासनिक अफसरों या पुलिस अधिकारी को देना होगा।

धारा ख्0क् के मुताबिक

उन्होंने बताया कि धारा ख्0क् में अपराध के साक्ष्य को हटा देना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना देना या अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य को गायब करने के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। धारा ख्0ख् में सूचना देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का किसी आशय से छुपाना और धारा ख्0फ् में अपराध के विषय में झूठी सूचना देना है।

पुलिस पर भी हो सकती है एफआईआर

आईजी आशुतोष पांडेय ने बताया कि धारा ब्0 के तहत अगर अखबार में छपी खबर पढ़ने के बाद भी पुलिस अपराधी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है तो पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। उन्होंने बताया कि इसलिए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को भी आगाह कर दिया गया है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी देखें तो तुरंत एक्शन लें इसमें कोताही न बरतें।