RANCHI : कोल स्कैम के एक मामले में दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मु2यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मु2य सचिव अशोक कुमार बसु, पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एचसी गुप्ता व एक अन्य को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोल स्कैम का यह मामला झारखंड स्थित राजहरा नॉर्थ कोयला 4लॉक कोलकाता की वीआईएसयूएल को आवंटित करने में बरती गई अनियमितता से जुड़ा है।

चार आरोपी बरी

सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही बरी कर दिया है। इनमें वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुल्सयान, सीए नवीन कुमार तुल्सयान, लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह शामिल हैं। मालूम हो कि विनी आयरन एंड स्टील उद्योग से 14 सितंबर 2006 को तत्कालीन उद्योग सचिव अरुण कुमार सिंह ने धनबाद में छह लाख टन की क्षमता का स्टील प्लांट लगाने का एमओयू किया था। कंपनी से निदेशक संजीव तुलस्यान ने साइन किया था।

कोड़ा ने कहा, बीमार हूं, सजा में रहम करें

सीबीआई के विशेष अदालत में पूर्व मु2यमंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उनकी उम्र 46 साल है। दो नाबालिग बेटियां हैं। अ1सर बीमार रहता हूं। अदालत में चल रहे ट्रायल के दौरान हर तारीख पर हाजिर रहा। ऐसे में सजा में नरमी बरती जाए। उधर, सीबीआई ने दलील देते हुए कहा कि करप्शन का मामला है। लिहाजा कोर्ट ऐसा फैसला दे, जिससे समाज में एक उदाहरण पेश हो। कोर्ट मामले में सभी दोषियो को कड़ी से कड़ी सजा दे

राजहरा नॉर्थ कोल 4लॉक के आवंटन का है मामला

झारखंड स्थित राजहरा नॉर्थ कोल 4लॉक को कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में नियमों का पालन नहीं करने से यह मामला जुड़ा है। कंपनी ने आठ जनवरी 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला 4लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस्पात मिनिस्ट्री ने कोल 4लॉक आवंटन करने की अनुशंसा नहीं थी, लेकिन स्क्रीनिंग कमिटी ने आरोपित कंपनी को कोल 4लॉक करने की अनुशंसा कर दी थी।