-बाले मियां की मजार समिति और एमडीए ने नौचंदी ग्राउंड में पैंठ पर जताया विरोध

-डीएम के निर्देश पर एडीएम सिटी कर रहे उपयोगिता की जांच

-हाईकोर्ट में आज होगी पैंठ प्रकरण पर सुनवाई

-आदेश के विरोध में कोर्ट गए हैं कारोबारी

Meerut। बाले मियां की मजार समिति और एमडीए की विकास समिति के विरोध के बाद नौचंदी ग्राउंड में पैंठ लगाने के जिला प्रशासन के फैसले पर ब्रेक लगते नजर आए हालांकि समय रहते प्रशासन ने विरोध कर रहे लोगों को समझा-बुझा लिया। दूसरी ओर शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस प्रकरण पर सुनवाई है।

नौचंदी में लगेगी पैंठ

एडीएम सिटी मुकेश चंद्र ने बताया कि नौचंदी में पैठ का विरोध बाले मियां की मजार की संरक्षण समिति कर रही थी। समिति का कहना है कि यहां पैंठ लगने से ऐतिहासिक मजार के आसपास गंदगी रहेगी, क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी हैं। समिति के प्रस्ताव के बाद मजार परिसर से पैंठ को अलग करने का फैसला लिया है। नौचंदी का विकास कर रह रहे एमडीए ने भी अवैध पैंठ का शिफ्ट करने का विरोध किया था। एडीएम सिटी का कहना है सभी इश्यूज को निपटा लिया गया है, नौचंदी ग्राउंड में ही पैंठ लगेगी। हालांकि दिन अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मेरठ की सड़कों पर लगने वाली अवैध पैंठ को हटा दिया था। छोटे दुकानदारों ने रोजी-रोटी का हवाला दिया तो डीएम बी चंद्रकला ने तत्कालीन डीएम पंकज यादव की योजना को अमली जामा पहनाते हुए पैंठ को नौचंदी ग्राउंड में शिफ्ट करने की योजना बनाई। जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान, महापौर हरिकांत अहलूवालिया की सहमति के बाद गत दिनों डीएम के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

आज है हाईकोर्ट में डेट

मेरठ महायोजना में अवैध पैंठ को हटाकर किसी खुली जगह शिफ्ट कराने का प्रावधान है तो वहीं उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में ऐसे गरीब दुकानदार जो जीवनयापन के लिए छोटी दुकान या पैंठ लगाते हैं उन्हें बिना विकल्प दिए हटा नहीं सकते हैं। इसी कानून को आधार बनाकर कुछ पैंठ कारोबारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पैंठ कारोबारियों ने सरेंडर एप्लीकेशन कोर्ट में दी है, इस एप्लीकेशन के बाद इन्हें विस्थापित करने पर कोर्ट विचार करेगा।

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पैंठ को नौचंदी ग्राउंड में शिफ्ट कराने की योजना लगभग तय है। जल्द ही इस पर विभिन्न विभागों के साथ बैठकर जिला प्रशासन अमल करेगा। सड़कों से पैंठ को हटा दिया गया है।

मुकेश चंद्र, एडीएम, सिटी