हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीएम और एसडीएम को दिए गए सूची तैयार करने के निर्देश

15 जनवरी तक चलेगा नोटिस देने का काम, अनुमति नहीं लेने पर होगी कार्रवाई

धार्मिक स्थलों पर बिना परमिशन लाउडस्पीकर बजाने का मामला

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शासन तो सक्रिय हुआ, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के तमाम धार्मिक स्थलों सहित मैरिज हॉल और डीजे संचालकों को नोटिस थमाया जाने लगा है। इनकी सूची भी तैयार हो रही है। अगर उन्होंने तय समय के भीतर अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो कार्रवाई का शिकार होंगे। यह सभी बिना अनुमति अब लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे।

डीएम ने बनाई हैं दो कमेटियां

मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सहित सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज लाउडस्पीकर बजाने के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। अब बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। शासन द्वारा आदेश दिए जाने के बाद डीएम सुहास एलवाई ने दो कमेटियों का गठन किया है। इसमें शहरी इलाके में एडीएम सिटी और ग्रामीण एरिया में एडीएम ई को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एक हाथ में सूची तो दूसरे में नोटिस

शहरी एरिया में सभी एसीएम और ग्रामीण इलाकों में एसडीएम को धार्मिक स्थलों, मैरिज हॉल व डीजे संचालकों आदि की सूची तैयार करने और नोटिस देने का आदेश दिया गया है। वहीं, इन सभी को अपनी ओर से भी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन देना होगा। इसी के आधार पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति के लिए आवेदन की अंतिम 15 जनवरी निर्धारित है। 20 जनवरी तक सभी को अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमति नही मांगने वालों के खिलाफ 20 जनवरी के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्ट्रेट का चक्कर काट रहे लोग

शासन का आदेश जारी होते ही धार्मिक स्थलों समेत बारात घर व डीजे संचालकों ने कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार कनौजिया बताते हैं कि अनुमति के लिए लोग नियमों की जानकारी मांग रहे हैं। उन्होंने निर्धारित आवेदन के बारे में भी बताया जा रहा है। अपने से पूछताछ और आवेदन करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक बड़ी संख्या में आवेदन प्रशासन को प्राप्त हो जाएंगे।

फैक्ट फाइल

इससे अधिक तेज नहीं होगी आवाज (डेसिबल में)

एरिया दिन रात

औद्योगिक क्षेत्र 75 70

व्यवसायिक क्षेत्र 65 55

आवासीय क्षेत्र 55 45

साइलेंस जोन 50 40

सजा: बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पांच साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा एक लाख का जुर्माना रखा गया है। प्रतिदिन पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा।

डीएम की ओर से कमेटी का गठन कर दिया गया है। अभी सभी स्थलों की सूची तैयार हो रही है। चिन्हित के साथ नोटिस भी सर्व की जा रही है। स्वयं आकर भी लोग आवेदन कर रहे हैं। 15 जनवरी तक ही अनुमति लेने की समय सीमा निश्चित है।

-अतुल सिंह, एडीएम सिटी