आगरा। ताजमहल के 500 मीटर दायरे पर निर्माण की जानकारी नहीं देना एएसआई को भारी पड़ गया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने एएसआई के दो अफसरों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना उनके वेतन से काटा जाएगा।

एएसआई के दो अफसरों पर जुर्माना

ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध है। रूल की आड़ में एएसआई और पुलिस द्वारा कई बार लोगों को परेशान करने की खबरें आई हैं। इस संदर्भ में आरटीआई एक्टिविस्ट भीम सिंह सागर ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी स्थानीय अधिकारियों से मांगी। ये सूचनाएं जब नहीं मिलीं तो भीम सिंह ने एएसआई के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी एमसी शर्मा पर अपील की। 24 नवंबर 2015 को निर्माण पर प्रतिबंध संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा। यहां से भी निराशा हाथ लगी। सूचना के लिए छह फरवरी 2017 तक इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा भीम सागर ने केंद्रीय सूचना आयोग में अपनी अपील दाखिल की। इस पर आयोग ने सूचना नहीं देने पर एएसआई के सीपीआईओ एमसी शर्मा और केए कबूई को दोषी माना और दोनों अधिकारियों पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया। बता दें कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्माण प्रतिबंधित है, लेकिन एएसआई के अफसर अपनी मनमानी के चलते यहां निर्माण होने देते हैं और नियमों की आड़ में संबंधित व्यक्ति से वसूली भी करते हैं।