-मिर्जामुराद में बीते दिनों हुए फ्राड मामले में कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

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ङ्कन्क्त्रन्हृन्स्ढ्ढ :<द्गठ्ठद्दद्गठ्ठस्त्र> मिर्जामुराद में धन दोगुना करने के नाम पर लाखों गंवाने वाले ग्रामीणों को जब न्याय नहीं मिला तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद कोर्ट ने थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया है। बता दें कि रूपापुर गांव का जितेंद्र कुमार प्रजापति कपसेठी स्थित एक प्राइवेट बैंक में एजेंट का काम करता था। एजेंट ने धन दोगुना करने के नाम पर रूपापुर गांव के बंधूलाल से साठ हजार, कल्लू साव से पंद्रह हजार तो किसी से पांच से लेकर तीन हजार रुपये जमा कराए। गांव के दो दर्जन से अधिक लोग एजेंट के बहकावे में आ गए। पैसा जमा कराने के दौरान उसने बैंक की रसीद भी दी। इतना ही नहीं बैंक के बंद या भागने की स्थिति में उसने पैसे लौटाने का आश्वासन भी दिया था। इस बीच 20 अप्रैल को प्राइवेट गु्रप द्वारा संचालित उक्त बैंक पर ताला लग गया और कर्मचारी फरार हो गए। बैंक के भागने के बाद जब ग्रामीणों ने जितेंद्र से पैसे मांगे तो पहले हीलाहवाली की और बाद में धमकी देने लगा। ग्रामीणों ने थाने का चक्कर लगाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण में गए।