Ranchi : अब जिस किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान में पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके खिलाफ पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जुर्माना नहीं जमा करने पर एक साल की सजा भुगतनी होगी। पॉलीथीन के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नगर निगम में 11 इंफोर्समेंट टीम बनाई गई है। हर टीम को पांच-पांच वार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 

बड़े प्रतिष्ठानों पर गिरेगी गाज

नगर निगम पॉलीथीन के इस्तेमाल के खिलाफ तीन चरण में अभियान चलाएगा। पहले चरण में वैसे बड़े प्रतिष्ठानों में इंफोर्समेंट की टीम छापेमारी करेगी, जहां पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉलीथीन इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर दुकानदारों पर न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अलग-अलग दुकानों के लिए पांच लाख रुपए तक होगी। यह कार्रवाई पर्यावरण अधिनियम की धारा-1986 के तहत की जाएगी।

 

ड्राइव में पॉलीथीन जब्त

गुरुवार को सिटी मैनेजर के नेतृत्व में इंफोर्समेंट टीम ने एंटी पालीथीन ड्राइव चलाया। जिसके तहत कई इलाकों में पालीथीन में सामान देने वालों के पास से भारी मात्रा में पॉलीथीन जब्त कर लिया गया। वहीं उन्हें दोबारा से पॉलीथीन का यूज नहीं करने की वार्निग देकर छोड़ दिया गया। सिटी मैनेजर ने बताया कि फिलहाल उन्हें जुर्माना काटने का आदेश नहीं मिला है। जैसे ही आदेश मिलता है तो पॉलीथीन यूज करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।

 

जूट बैग और पेपर बैग का हो इस्तेमाल

रांची नगर निगम की असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉ किरण ने बताया कि दुकानों व प्रतिष्ठान के संचालकों को हर हाल में जूट बैग का इस्तेमाल करना होगा। जबकि किराना की दुकानों में पेपर बैग का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि दुकानदारों द्वारा जूट बैग के बदले कस्टमर्स से एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाने की शिकायत मिल रही है। नगर निगम इसपर भी नजर रख रही है।