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- डीएम ने दी योजना की विस्तृत जानकारी, एसडीएम एक माह में करें सत्यापन

-परिवार के मुखिया की मृत्यु पर 5 लाख रुपये तक की मदद करेगी सरकार

मेरठ: परिवार की मुखिया की मृत्यु के बाद अब आश्रितों को दर-दर नहीं भटकना होगा। सरकार आश्रितों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी संबंध में सोमवार को डीएम समीर वर्मा ने कलक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार में बैठक कर योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की।

जल्द रिपोर्ट दें एसडीएम

डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे मृतक की पो‌र्स्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका सत्यापन निर्धारित एक माह में अवश्य कराएं। बीमा योजना के अन्तर्गत ऐसे समस्त किसान जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 75 हजार रुपये से कम हो, पात्र होंगे। योजना की अवधि में 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य की आयु के ऐसे मुखिया/रोटी अर्जक की मृत्यु पर लाभ मिलेगा। बैठक में एडीएम वित्त आनन्द कुमार शुक्ला, समस्त एसडीएम आदि मौजूद थे।