- 30 दिन में लौटाने होंगे धोखाधड़ी के 9 लाख रुपए

- अभियोजन पक्ष ने पेश किए 27 गवाह

DEHRADUN: करीब फ् साल पहले धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने आईएमए की कियामी बटालियन में बटलर के पद पर तैनात सुरेश कुमार को भ् साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही नौकरी लगाने के नाम पर लिए गए साढ़े नौ लाख रुपये फ्0 दिन के अंदर वापस करने का आदेश सुनाया है।

7 लाख रुपए की धोखाधड़ी

अभियोजन अधिकारी अभिषेक अरोड़ा ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कियामी बटालियन आईएमए में तैनात सुरेश कुमार ने वर्ष ख्0क्फ् में सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर कुछ लोगों से 7 लाख रुपए लिए थे। लेकिन वह किसी की नौकरी नहीं लगवा सका। जब परीक्षा परिणाम आए तो जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्होंने अपना नाम न देखकर सुरेश कुमार से पैसे वापस मांगे। लेकिन सुरेश कुमार ने पैसे वापस करने में आनाकानी की, जिसके बाद पीडि़तों ने सुरेश कुमार की आईएमए में शिकायत कर दी। आईएमए में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान सुरेश कुमार को दोषी पाया गया। जिसके बाद आईएमए ने मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया।

ख्7 गवाह किए पेश

सीबीआई ने इस मामले में ख् अप्रैल ख्0क्ब् को सुरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ख्7 गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार वर्मन की कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में सुरेश कुमार को भ् साल कैद की सजा सुनाई। जिसके बाद जमानत पर चल रहे सुरेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।