-पारा शिक्षक मामले में आरोपी को सरकारी गवाह बनाने को दी थी चुनौती

-सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित

रांची : हाई कोर्ट में जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सिमडेगा के पारा शिक्षक हत्या मामले के आरोपी बारूद गोप को सरकारी गवाह बनाने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व मंत्री एनोस एक्का की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।

दरअसल पारा शिक्षक हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि बारूद गोप पारा शिक्षक हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। उसके खिलाफ दर्जन भर से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। सरकार ने उसे वायदा माफ सरकारी गवाह बना कर उन्हें फंसाने की साजिश की है। सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत को बताया था कि आरोपी के खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य नहीं, बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध है। सीआरपीसी की धारा-307 के तहत बारूद गोप को सरकारी गवाह बनाया गया है। बारूद गोप ने निचली अदालत को सरकारी गवाह बनाने के लिए आवेदन दिया था। बारूद गोप के सरकारी गवाह बनने के आवेदन को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था।

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