चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से मांगी थी मतदान तक की आजादी

परिवार में किसी बालिग सदस्य के नहीं होने का दिया था हवाला

ALLAHABAD: देवरिया जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद पेरोल पर नहीं छूट पाएंगे। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश कुमार तिवारी ने अर्जी खारिज कर दी।

सिर्फ सजायाफ्ता को है सुविधा

पूर्व सांसद के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि अभियुक्त फूलपुर संसदीय उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी है। उसके परिवार में कोई बालिग सदस्य नही है। लिहाजा 27 फरवरी से मतदान दिवस 11 मार्च तक पेरोल मंजूर किया जाए। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क सुनने के बाद आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था के अनुसार पेरोल की सुविधा सिर्फ उसे है, जो सजायाफ्ता है। अतीक अहमद का मुकदमा अभी विचाराधीन है, वे सजायाफ्ता नहीं है।

इलाज की अर्जी भी की खारिज

अदालत में इलाज के संबंध में पेश अर्जी में कहा गया कि वे न्यायिक अभिरक्षा में देवरिया जेल में बंद हैं। इलाज के लिए प्रशासन मदद नहीं दे रहा है। बीमारी के बारे में बताया गया कि हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से ग्रस्त हैं। बचाव पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि देवरिया जेल के मेडिकल बोर्ड ने इलाज के लिए अपनी रिपोर्ट में एसजीपीजीआई लखनऊ के लिए रेफर किया है। जेल अधीक्षक को आदेशित किया जाए कि उन्हें लखनऊ भेजें। दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने निष्कर्ष में पाया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट जेल मैनुअल के अनुसार नहीं है। अदालत ने ये प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया।

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कचहरी में मनाई गई होली

जिला कचहरी के ए ब्लॉक में मंगलवार को रंगोत्सव मनाया गया। होली मिलन कार्यक्रम का संचालन मनीष खन्ना ने किया। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष भगवत पांडेय, अरुण पांडेय, कुश पांडेय, मनोज कुमार, लोकेश, शंकर लाल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी समेत अन्य अधिवक्ताओं ने गुलाल लगाकर होली मनाई।