- सरकार ने डीएम को दिया जल्द कार्रवाई का आदेश

- जिले में पदस्थापित विशेष अधिकारी पीडि़त को न्याय दिलाने के लिए होंगे जिम्मेदार

PATNA : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मुताबिक बिहार में ब्,फ्फ्ख् दलित उत्पीड़न के मामले लंबित हैं। सभी डीएम को एक्ट के तहत विशेष अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों में उत्तरदायी बनाने का निर्देश दिया गया है।

बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। दलित-महादलित वर्गो को शोषण से बचाने और उन्हें अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है।

हर माह रिपोर्ट तलब

साथ ही जिलों में एसटी-एससी अत्याचार निवारण एक्ट-क्989 के अंतर्गत अपर समाहर्ता स्तर के एक-एक अधिकारी को विशेष अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। ऐसे अधिकारियों द्वारा निर्वहन किए जा रहे कार्यो की हर माह समीक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। हर माह समीक्षा रिपोर्ट संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

एसी-एसटी अत्याचार निवारण कानून को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी जिले से कानून के अनुपालन में लापरवाही की शिकायत मिलेगी तो संबंधित अफसर के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। अगले सप्ताह तक कानून के तहत किस जिले में कितनी कार्रवाई हुई और कितने मामले लंबित है, इस पर रिपोर्ट तलब की गई है।

-संतोष कुमार निराला, मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग