- हाई कोर्ट ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी को दो साल के 5ाीतर सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा करने के दिए निर्देश

NANITAL: हाई कोर्ट ने रामपुर से काठगोदाम तक दो साल में फोरलेन सड़क बनाने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी को दो साल के भीतर सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा करने को कहा है। हाई कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे उलराखंड राज्य के लिए बेहतर सड़कों को आवश्यक बताया।

कोर्ट ने याचिका की निरस्त

एनएचआई द्वारा एनएच-87 में रामपुर से काठगोदाम तक फोरलेन बनाने के लिए समाचार पत्रों में अधिसूचनाएं प्रकाशित की थीं। किसान भगवान सिंह व अन्य ने अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उक्त अधिसूचनाएं बनावटी हैं तथा अधिकारियों द्वारा सही तरीके से विवरण नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि सड़क के लिए जरूरत से अधिक भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ द्वारा याचिकाओं को निरस्त करते हुए कहा कि उलराखंड सीमावर्ती राज्य है। यहां अच्छी सड़कों का होना बेहद जरूरी है। सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत रोड का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दो साल के भीतर रामपुर से काठगोदाम तक फोरलेन का काम पूरा करने का आदेश पारित किया है।