भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि करीब 33 फूड की जांच होनी चाहिए। प्राधिकरण के इस आदेश के बाद नेस्ले, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और आइटीसी जैसी सात कंपनियों के मैगी, टॉप रेमन, वाइ-वाइ, यम्मी और फूडल्स जैसे ब्रांड जांच के दायरे में आ गए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 जून तक जांच रिपोर्ट सौंप देने को कहा गया है। प्राधिकरण के सीईओ युद्धवीर सिंह ने जांच का आदेश देते हुए कहा कि मैगी का मामला सामने आने के बाद यह जरूरी हो गया है। आदेश में उन मानकों को भी स्पष्ट किया गया है, जिनके आधार पर गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। मलिक ने कहा कि केक और मसालों की जांच अलग से करानी होगी। उल्लेखनीय है कि नेस्ले की मैगी में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की अधिक मात्रा पाए जाने के बाद देश में फास्ट फूड की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।

अनधिकृत फास्ट फूड को नष्ट किया जाए

खाद्य संरक्षा प्राधिकरण ने बिना मंजूरी के बेचे जाने वाले तमाम अनधिकृत और गैरकानूनी फास्ट फूडों को वापस लेने का निर्देश भी दिया है। मलिक के अनुसार, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया के तहत जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण नहीं किया गया है, उनका कारोबार गलत है। इसे देखते हुए सरकारों को इसे बाजार से मंगाकर उसे नष्ट कर देने को कहा गया है।

ये ब्रांड हैं जांच के घेरे में

 _रुचि इंटरनेशनल

कोका इंस्टैंट नूडल्स

_सीजी फूड्स इंडिया

वाइ वाइ 123 चिकेन नूडल्स

वाइ वाइ मामा पुंटे चिकेन भुजिया

वाइ वाइ 123 वेज नूडल्स

_ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर

फूडल्स के दस प्रकार

_नेस्ले इंडिया

मैगी न्यूटी-लिसियस पाज्जा के चार प्रकार

मैगी इंस्टैंट नूडल्स के नौ प्रकार

_एए न्यूट्रीशन

यम्मी चिकेन नूडल्स

यम्मी वेज नूडल्स

_निसिन फूड लि.

टॉप रेमन आटा मसाला

_आइटीसी लि.

इंस्टैंट नूडल्स एंड मैजिक मसाला

इंस्टैंट नूडल्स एंड क्लासिक मसाला

इंस्टैंट नूडल्स एंड चाइनीज मसाला

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