शादीशुदा महिलाएं पांच तोला और अविवाहित लड़कियां रख सकती हैं 250 ग्राम सोना
वित्त मंत्रालय के मुताबिक आयकर कानून के तहत पुश्तैनी आभूषणों और सोने पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। बात अगर सोना रखने की लिमिट की करें तो विवाहित महिलाएं 500 ग्राम, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और पुरुषों के पास अगर 100 ग्राम सोना है तो उसको नहीं सीज किया जाएगा। इसके अलावा कृषि आय से खरीदे गए सोने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी।
ये था केन्द्र सरकार का पूर्व बयान
कुछ दिन पहले जब खबरों में घरों में रखें सोने को सीज करने की बात कही गई थी तो सरकार ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सरकार सोना रखने की व्यक्तिगत सीमा पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा था कि लोगों के घरों में सोना रखने पर किसी तरह के प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं है।Business News inextlive from Business News Desk
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