- नियमों के लिए सख्त हुआ आरटीओ, बिना हेलमेट टू-व्हीलर नहीं बेच सकेंगी एजेंसिया

GORAKHPUR: हेलमेट के बिना बाइक चलाने की आदत डाल चुके लोगों को अब अपनी आदत बदलनी होगी। बिना हेलमेट की रसीद के आरटीओ में वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वहीं टू-व्हीलर एजेंसियां भी ब्रांडेड हेलमेट के साथ ही वाहन बेच सकेंगी। यदि एजेंसियां बिना हेलमेट टू व्हीलर बेचती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर आरटीओ ने निर्देश जारी कर दिया है।

पुराने हेलमेट से भी चलेगा काम

आरटीओ की ओर से बाइक एजेंसियों को दिए गए फरमान में यह साफ तौर पर कहा गया है कि एजेंसिया बिना आईएसआई मार्का के हेलमेट के बाइक नहीं बेचेंगी। हेलमेट की रसीद के बगैर आरटीओ में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। हां, इसमें उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी जिनके पास पहले से ही ब्रांडेड हेलमेट है। लेकिन उन लोगों को भी नई गाड़ी खरीदते समय अपने हेलमेट की रसीद देनी होगी।

नहीं चलेगा सस्ता हेलमेट

आम तौर पर जिन शहरों में हेलमेट के लिए ज्यादा सख्ती नहीं होती, वहां लोग हेलमेट लगाना जरूरी नहीं समझते। लगातार जागरूकता फैलाकर भी बहुत फायदा न हुआ तो अब आरटीओ को सख्ती के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसा भी होता है कि लोग चालान से बचने के लिए हेलमेट तो लगाते हैं लेकिन वे सस्ते लोकल हेलमेट खरीद देते हैं। लेकिन अब ऐसे लोग भी नई बाइक लेंगे तो उन्हें ब्रांडेड हेलमेट लेनी होगी। ब्रांडेड हेलमेट की रसीद पर ही रजिस्ट्रेशन होगा।

सभी एजेंसियों को आईएसआई मार्का वाले हेलमेट के साथ ही गाड़ी बेचने का निर्देश दिया गया है। बिना ब्रांडेड हेलमेट की रसीद के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बिना हेलमेट के गाड़ी बेचने वाली एजेंसियों और लोकल हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

- एके गुप्ता, आरटीओ, एनफोर्समेंट