- दवाओं पर लिखा होगा सीएचसी का नाम

- कालाबाजारी रोकने के लिए जारी किए आदेश

Meerut । सरकारी अस्पतालों की दवाएं किसी भी प्रकार से निजी मेडिकल स्टोर्स या हॉस्पिटल्स में न बिकें, इसके लिए सीएमओ ने सभी सीएचसी पीएचसी को दवाओं पर मुहर लगाकर देने का आदेश जारी किया गया है।

निजी स्टोर पर दवाएं

तीन दिन पहले शहर के एक निजी मेडिकल स्टोर पर सेंट्रल गर्वमेंट से सप्लाई होनी वाली सरकारी दवाओं की खेप मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दवाओं की जांच की तो पता चला कि मामला सेंट्रल गर्वमेंट की सप्लाई का था। हालांकि दवाएं निजी स्टोर कैसे पहुंची इसकी जांच अब सेंट्रल गर्वमेंट के अधिकारियों द्वारा की जा रही है लेकिन इस घटना से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है।

मुहर के बाद ही मिलेंगी दवाएं

सीएमओ ने सभी सीएचसी और पीएचसी के प्रभारियों समेत सीएमओ कार्यालय के फार्मासिस्ट को निर्देश दिए कि दवाओं का स्टॉक सप्लाई करने के बाद सभी सीएचसी पीएचसी प्रभारी अपनी दवाओं के स्टॉक पर मुहर लगवाएं। जिस पर दवा सप्लाई के माह के साथ सीएचसी पीएचसी का नाम अंकित होगा।

सीएचसी-पीएचसी की जिम्मेदारी

जनपद में किसी भी निजी स्टोर या अस्पताल में सरकारी दवाएं मिलती हैं तो उन दवाओं पर लगी मुहर देखकर सीएचसी पीएचसी की पहचान आसानी से हो जाएगी। इसके बाद संबंधित सीएचसी पीएचसी से ही दवाओं के विषय में जवाब-तलब होगा।

यह व्यवस्था पहले से ही बनी है लेकिन इसका पालन नही किया जाता है। अब सख्ती से आदेश जारी किया गया है कि बिना मुहर लगाए दवा सीएचसी पीएचसी से दी ही नही जाएंगी।

- डॉ। राजकुमार, सीएमओ