बिल्डरों को सरकार का आदेश, न वसूलें जीएसटी

सरकार ने बिल्डरों से कहा है कि वे सस्ते मकानों पर ग्राहकों से जीएसटी न वसूलें। आवासीय परियोजनाओं पर 8 फीसदी की दर से जीएसटी का प्रावधान है। सरकार इसे इनपुट क्रेडिट के जरिए इसका समायोजन करेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि बिल्डर ग्राहकों से जीएसटी तभी वसूल सकेंगे जब वे निर्माण के कच्चे माल पर क्रेडिट दावा करने के बाद मकान का दाम कम करते हैं।

फ्लैट निर्माण पर जीएसटी नहीं लगेगा

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि आवास निर्माण सामग्री, पूंजीगत सामान पर जीएसटी 18 या 28 फीसदी लगता है। सस्ते में उपलब्ध आवासीय परियोजनाओं पर सिर्फ 8 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। चूंकि बिल्डरों के पास पर्याप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा इसलिए उन्हें खरीदारों से नगद जीएसटी वसूलने की कोई जरूरत नहीं होगी।

Business News inextlive from Business News Desk