-हाईकोर्ट ने कहा, तीन महीने में कानून लागू करे सरकार

क्कन्ञ्जहृन्: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने वाला है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि तीन माह की भीतर कठोर कानून बना लागू करें ताकि अभिभावकों को स्कूलों के आर्थिक शोषण से बचाया जा सके। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा है कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर पर भी अंकुश लगाए।

फीस निर्धारण एक्ट करें लागू

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने संदीप कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश भी दिया कि जो निजी विद्यालय मनमानी करते पकड़े जाएं उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि निजी विद्यालयों में फीस निर्धारण हेतु एक्ट- 2018 बनाया गया है, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद शीघ्र लागू किया जाएगा।

ड्रेस के लिए देते दबाव

इससे पहले इस एक्ट को विधान मंडल से पारित इस बजट सत्र में कराया जाएगा। गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि राजधानी पटना सहित सूबे के सभी जिलों में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस निर्धारण एवं अन्य मदों में अभिभावकों से भारी भरकम शुल्क की वसूली की जाती है। अदालत को यह भी बताया गया कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों को स्कूल ड्रेस सहित किताब-कॉपी भी स्कूल से खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है।