GST फीडबैक पोर्टल से समस्याओं का समाधान

-कारोबारियों की सहूलियत के लिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया ऑनलाइन वेबपेज

-एक जुलाई से लागू GST से अब तक हलकान हैं व्यापारी

VARANASI

जीएसटी लागू होने के बाद से व्यापारियों की आफत बढ़ गई है। व्यापार करें कि टैक्स की बारीकियां समझें इसी में पूरा दिन निकल जा रहा है। व्यापारियों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई पहल की है। कारोबारियों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन वेबपेज शुरू किया है। इसके तहत समस्याओं के समाधान के लिए व्यापारी को विभागीय वेबसाइट पर 'जीएसटी फीडबैक' पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। इस पोर्टल पर समस्या बताने पर उसका ऑनलाइन समाधान किया जाएगा।

समाधान के बाद आएगी कॉल

जीएसटी फीडबैक पेज पर डीलर व एडवोकेट की तरफ से माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट, कम्पोजीशन स्कीम, कनेक्टिविटी आदि से संबंधित समस्याओं या जिज्ञासा को ड्राप डाउन से सेलेक्ट करते हुए अंकित करना होगा। साथ ही कमेंट के कॉलम में अपनी समस्या का उल्लेख भी कर सकते हैं। इस पेज पर समस्या से संबंधित दस्तावेज या स्क्रीन शॉट भी पीडीएफ फार्मेट में अपलोड करने की सुविधा है। समस्या के साथ व्यापारी को अपना मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी भी अंकित करना अनिवार्य है, ताकि समाधान कर उन्हें सूचित किया जा सके।

इसलिए बनाया गया है वेबपेज

एक जुलाई से लागू जीएसटी व्यवस्था में व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट, अमेंडमेंट आदि कार्य जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है। व्यापारियों व उद्यमियों को जीएसटी पोर्टल पर माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट आदि की प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। इसे देखते हुए विभागीय वेबसाइट पर 'जीएसटी फीडबैक' वेबपेज बनाया गया है।

जीएसटी फीडबैक से कारोबारियों को राहत मिल सकती है। समस्याओं का पूरा समाधान इस पोर्टल से संभव है।

वीके शुक्ला,

ज्वाइंट कमिश्नर (एसआईबी)