नई एमआरपी के लगाएं स्टिकर

पासवान ने कहा कि जीएसटी के बाद कुछ चीजों की कीमतें गिरी हैं, कुछ की बढ़ी हैं। हमने कंपनियों को अनसोल्ड गुड्स पर रेट फिर से प्रिंट करने के लिए कहा है। नई एमआरपी के स्टिकर्स चिपका लगा देने चाहिए, जिससे कंज्यूमर्स को जीएसटी के बाद रेट्स में बदलाव की जानकारी मिल सके। मिनिस्टर ने गड़बड़ी करने वालों को वॉर्निंग देते हुए कहा, इन्वेंट्री पर रिवाइज इन्वेंट्री प्रिंट करना जरूरी है। पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

700 से ज्यादा क्वेरीज

पासवान ने कहा, जीएसटी पर कंज्यूमर की शिकायतों के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा टैक्स क्वेरीज के लिए हेल्पलाइन्स भी अब 14 से बढ़ाकर 60 कर दी गई हैं। अभी तक कंज्यूमर हेल्पलाइन्स पर 700 से ज्यादा क्वेरीज मिली हैं। इन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट की मदद मांगी गई है। मीडिया से बातचीत में पासवान ने कहा, जीएसटी लागू होने के बाद कुछ शुरुआती दिक्कतें आईं, लेकिन जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा। फाइनेंस और कंज्यूमर अफेयर सहित सभी संबंधित मिनिस्ट्रीज अलर्ट हैं। कंज्यूमर्स व ट्रेडर्स से जुड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए एक मैकेनिज्म लागू कर दिया गया है।

जीएसटी के बाद हर सामान पर नई एमआरपी,नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

जेल, जुर्माना या दोनों

मिनिस्टर पासवान ने बताया कि गाइडलाइन्स का पालन नहीं करने वालों की पहली गलती पर 25 हजार, दूसरी बार में 50 हजार और तीसरी बार ऐसा करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा मन्युफैक्चरर को एक साल की जेल हो सकती है।

इन गलतियों पर मिलेगी सजा

- फ्रॉड या टैक्स चोरी

- इन्वायस में छेड़छाड़

- मुख्रबिरी करना

- टैक्स भरने में गडबड़ी

- सप्लाई या ट्रांसपोर्ट के लिए गैरकानूनी तरीके अपनाना

एक ही चीज के लिए अलग जीएसटी बंद करने की तैयारी

- कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने एक ही चीज के लिए अलग-अलग एमआरपी पूरी तरह बंद करने के लिए भी और कदम उठाए हैं।

- कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि एयरपोर्ट, सिनेमाघर और मॉल जैसी जगह पर खासतौर पर ज्यादा एमआरपी छपी हुई चीजें बेची जाती हैं।

- नियमों के मुताबिक ऐसा करना पहले भी गलत था, लेकिन अब इसको लेकर मंत्रालय ने स्पष्ट नियम बना दिए हैं, जिसे अगले साल 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा।

National News inextlive from India News Desk

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