व्यापारियों के साथ सेल्स टैक्स अधिकारियों ने की मीटिंग

GST पर व्यापारियों का संशय दूर, जैन धर्मशाला में गोष्ठी

ALLAHABAD: एक जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू होना है। इसके बाद भी रजिस्टर्ड व्यापारी बिजनेस कर सकें, जीएसटी में माइग्रेशन करा सकें, इसके लिए कई बार समय दिया गया। इसके बावजूद इलाहाबाद में करीब 20 परसेंट व्यापारी ऐसे हैं, जो अब तक जीएसटी में माइग्रेशन नहीं करा सके हैं। ऐसे व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जून से 15 जून तक के लिए एक बार फिर जीएसटी पोर्टल खुल रहा है। जिन व्यापारियों का पासवर्ड नहीं आया था, वह भी आ गया है। अब व्यापारी माइग्रेशन जरूर करा लें। शनिवार को जीरो रोड स्थित जैन धर्मशाला में आयोजित गोष्ठी में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने व्यापारियों को यह जानकारी दी।

दूर होंगी स्थानीय स्तर की समस्याएं

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति की ओर से आयोजित व्यापारिक गोष्ठी में जीएसटी पर चर्चा हुई। गोष्ठी में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन पीके मिश्रा, एसके श्रीवास्तव जेसी- बी, आरके श्रीवास्तव जेसी-ए, सुशील गौतम डीसी-10, सुशील कुमारसिंह डीसी-8, श्रीमती गरिमा विक्रम सिंह एसी-9, प्रमोद पांडेय सीटीओ-8, केबी सिंह सीटीओ-9 मौजूद रहे। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में विस्तार से बताया। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन पीके मिश्रा ने कहा कि व्यापारियों की स्थानीय स्तर की जो भी समस्या होगी उसे दूर किया जाएगा।

व्यापारी अधिकारियों में सवाल-जवाब

व्यापारियों ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से सवाल भी पूछे। व्यापारी नेता संतोष पनामा ने कहा कि यदि कोई व्यापारी दिल्ली से इलाहाबाद माल लाता है और इलाहाबाद से दूसरे जिलों में माल बेचता है तो उसे क्या करना होगा? जवाब देते हुए एसी-9 गरिमा विक्रम सिंह ने कहा कि पंजीकृत व्यापारी है तो 50 हजार से अधिक का बिल काटने पर आनलाइन फार्म 29 भरना पड़ेगा टैक्स इनवाइस के साथ। उन्होंने कहा कि लोकल में यदि कोई व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजता है तो फार्म 29 अनिवार्य होगा।

शासन का आदेश ही अंतिम होगा

गल्ला एवं तिलहन संघ के अध्यक्ष सतीश चंद्र केसरवानी ने कहा कि शहर व गांव के कई व्यापारी अशिक्षित हैं, उनके पास कम्प्यूटर नहीं है। ऐसे व्यापारियों के प्रिंटेड बिल से भी माल ले जाने की छू दी जाए। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि शासन के आदेश के अलावा कोई छूट नहीं दी जा सकती। इस अवसर पर विपिन अग्रवाल, श्याम जी अग्रवाल, गया प्रसाद केसरवानी, सुशील कुमार, कैलाश बिहारी, केके अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, दिलीप केसरवानी, उमेश चौरसिया आदि उपस्थित थे।