जीएसटी: टैक्स इनवाइस के साथ क्यू आर कोड मांग रहा पोर्टल, व्यापारी हैं परेशान, आ रही हैं समस्याएं

ALLAHABAD: गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू करते समय उसे अपनाने और रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को जितना आसान, बताया था। वास्तविकता में जीएसटी आर-1 फाइल करना उतना आसान नहीं है। व्यापारियों को कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है।

जीएसटीआर वन फाईल करने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं, यह जानने के लिए दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने जीएसटीआर-1 फाइल कर रहे कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन लूकरगंज निवासी संदीप अग्रवाल के साथ समय बिताया। समस्याओं का समाधान कैसे हो का जवाब कैट के महेंद्र गोयल ने दिया।

नहीं ओपन हुआ एक्सल सीट

संदीप अग्रवाल ने सिस्टम पर जीएसटी पोर्टल ओपेन करने के बाद टैक्स इनवाइस अपलोड करने के लिए एक्सेल सीट ओपेन करने का प्रयास किया तो वह आनलाइन ओपेन नहीं हुआ? काफी देर तक परेशान रहे। महेंद्र गोयल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक्सेल शीट आनलाइन ओपेन नहीं होगा। उसे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करते समय फाइल को जेएसओएन फाईल में कनवर्ट करना होगा।

संदीप अग्रवाल ने एक्सेल शीट डाउनलोड कर एसएसएन कोड के साथ टैक्स इनवाइस अपलोड किया तो यूक्यूसी कोड का ऑप्शन आया। फिर महेंद्र गोयल से संपर्क किया गया, उन्होंने बताया कि यूक्यूसी यानी यूनिक क्वांटिटी कोड अब प्रत्येक बिजनेस मैन के लिए अनिवार्य है। इसे गवर्नमेंट ने जेनरेट किया है।

एरर ने कर रखा है परेशान

संदीप अग्रवाल ने बताया कि मल्टी टैक्स इनवाइस को एक्सेल शीट में भरने में काफी दिक्कत हो रही है। एचएसएन में कनवर्ट ही नहीं हो पा रहा है। इससे दिक्कत आ रही है। एरर बता रहा है। दूसरी समस्या फाइल अपलोड करते समय रिपोर्ट जेनरेट करने का ऑप्शन है। इसमें अक्सर एरर बता रहा है। लेकिन एरर में क्या गड़बड़ी है। इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। महेंद्र गोयल ने बताया कि एचएसएन कोड यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। जीएसटी लागू करने से पहले एचएसन कोड डेढ़ करोड़ से अधिक का बिजनेस करने वालों के लिए आवश्यक करने की बात कही गई थी। अब इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

रिटर्न फाइलिंग की संशोधित डेट

जुलाई के लिए

जीएसटीआर 1- 10 सितंबर

जीएसटीआर 2- 25 सितंबर

जीएसटीआर 3- 30 सितंबर

अगस्त के लिए-

जीएसटीआर 1- 5 अक्टूबर

जीएसटीआर 2- 10 अक्टूबर

जीएसटीआर 3 - 15 अक्टूबर