1 . यहां से मिलेगी आपको मदद
ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लांस हैं, जिनके आधार पर आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब वित्त वर्ष के अंदर ही धारा 80C को ले लीजिए।  इसके अंतर्गत करदाता को 1.50 लाख रुपए के निवेश पर कर छूट मिल जाती है।  

2 . सेविंग स्कीम्स आएंगी काम
सेविंग स्कीम्स कर सकती हैं आपकी मदद। किसी भी बैंक में पांच साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड के साथ आप इंकम टैक्स्ा में छूट पा सकते हैं। ऐसे में कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये तीन साल की लॉकिंग पीरियड के होते हैं। इनकी मदद से आप अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं और टैक्स में छूट भी पा सकते हैं।  

3 . फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम होगी हेल्पफुल
बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम भी इसमें आपकी मदद कर सकती हैं। हां, हालांकि ये कुछ ऐसी स्कीम हैं जिनपर आपको कम रिटर्न मिलता है, लेकिन इनका फायदा बड़ा हो सकता है। वो ये कि किसी भी बैंक में पांच साल के लॉकिंग पीरियड वाली स्कीम पर मिलने वाला इंट्रेस्ट पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आता है।

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4 . इंश्योरेंस प्लांस होंगे मददगार
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लांस (ULIPs) में इंस्वेस्टमेंट भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यहां कुछ इंश्योरेंस प्लांस ऐसे हैं जो बीमा के साथ-साथ इक्विटी में निवेश का लाभ भी देते हैं।

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5 . PPF की भी ले सकते हैं मदद
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ले सकते हैं मदद। बचत करने का ये सबसे छोटा साधन है। इसमें आप कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद दिला दें कि बीती अक्टूबर को PPF पर मिलने पर ब्याज की दर 8.1 से 8 प्रतिशत तक और कम हो गई थी।   
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6 . सालाना फंड में 2 लाख का निवेश
धारा 80CCC के तहत आप सालाना फंड में 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही धारा 80CCD (1B) के तहत भी आप 50 हजार रुपये अतिरिक्त जमा कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक साल के टैक्स में कुल 2 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।

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7 . सुकन्या समृद्धि स्कीम
सुकन्या समृद्धि स्कीम करेगी टैक्स बचाने में आपकी मदद। इस स्कीम के तहत आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस या अथॉराइज्ड बैंक में अपनी बेटी के नाम पर डिपोजिट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बेटी की उम्र 10 साल तक होने तक अकाउंट जारी रखना होगा। ऐसे में आप दो बच्चियों के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें धारा 80C के तहत आप टैक्स में डेढ़ लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। फिलहाल इस समय इस स्कीम पर आपको 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का फायदा भी मिलेगा, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि बेटी की उम्र 21 साल होने या उसकी शादी की तारीख, जो भी पहले हो उस समय ये अकाउंट मैक्च्योर माना जाएगा। हालांकि अकाउंट मैक्च्योर होने से पहले भी बेटी की पढ़ाई या उसके शादी से पहले खर्च के नाम पर भी आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके तहत कुल बैलेंस का आधा पैसे निकालने की अनुमति आपको मिलेगी। ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा।

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8 . कर्मचारी भविष्य निधि योजना
कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी कर सकती है आपकी मदद। आपकी मासिक आय से कटने वाला प्रोविडेंट फंड भी धारा 80C के तहत आपको टैक्स में छूट दिला सकता है।

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