राज्य सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नहीं हुआ संतुष्ट, कार्रवाई रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश करने का आदेश

ALLAHABAD: शहर के एक शेल्टर होम में चार बच्चों के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में राज्य सरकार ने जो जवाब दिया, उससे हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट 29 जून को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो एसएसपी भी गुरुवार को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में मौजूद रहें।

मांगी थी कार्रवाई रिपोर्ट

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति दयाशंकर त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने दिया है। फाफामऊ के रंगपुरा स्थित शेल्टर होम में 26 मई 2017 को चार बच्चों के उत्पीड़न के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक की कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि मामले में प्रशासन की ओर से एफआइआर दर्ज करा दी गई है। इसके साथ ही मानव कल्याण समिति द्वारा संचालित रंगपुरा शेल्टर होम की संचालिका लक्ष्मी को निलंबित भी कर दिया गया है।

तो एसएसपी भी हाजिर हों

अधिवक्ता स्मृति कार्तिकेय ने बताया कि राज्य सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने डीएम इलाहाबाद को 29 जून को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है तो एसएसपी भी व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहें। हाईकोर्ट ने पूछा है कि शेल्टर होम के बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चों को कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं।