ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रोफेसर के पद की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे 47 प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस श्रीवास्तव की खण्डपीठ डॉ। राजेन्द्र चौधरी व अन्य की याचिका पर दिया है।

2015 में जारी हुआ था विज्ञापन

याचिका में भर्ती प्रक्रिया को आयु सीमा और आरक्षण के नियमों का सही अनुपालन न करने के आधार पर चुनौती दी गयी थी। याची के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि प्रदेश के एलोपैथी राजकीय मेडिकल कालेजों में 47 प्रोफेसरों की भर्ती के लिए 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गयी थी। इसके साथ ही पदों पर आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि मेडिकल कालेजों में 90 प्रतिशत प्रोफेसर अनारक्षित हैं। लोक सेवा आयोग का तर्क था कि विज्ञापन सरकार के अधियाचन और एमसीआई एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक जारी किया गया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।