महानिदेशक मेडिकल तलब सुनवाई 31 जुलाई को

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल कालेजों में पीजी कोर्स में प्रवेश में धांधली के खिलाफ याचिका पर पत्रावली के साथ महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उप्र को 31 जुलाई को तलब किया है।

यह आदेश जस्जिट तरुण अग्रवाल तथा अशोक कुमार की खण्डपीठ ने छात्रा भावना त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकान्त ओझा व शिवेन्दु ओझा ने बहस की। इनका कहना है कि प्रथम एवं दूसरे चक्र की काउंसिलिंग में जिन लोगों ने भाग लिया और सीट ब्लाक कराया, उन्हें यह कहते हुए तीसरे राउंड में नहीं बैठने दिया कि उन्हें प्रवेश दिया जा चुका है। तीसरे राउंड में कम मेरिट वाले चहेतों की काउंसिलिंग की जा रही है। याची ने टॉप किया है, उसे पहले राउंड में बैठने के कारण तीसरे राउंड में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

कब तक कराएंगे निकाय चुनाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव पंचायत राज विभाग से पूछा है कि प्रदेश के स्थानीय निकायों का चुनाव कब तक करायेंगे। कोर्ट ने 8 अगस्त तक विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है।

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने नगर पालिका परिषद आगरा की अध्यक्ष बीना की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि संविधान केअनुच्छेद 243 क्यू के तहत निगमों व निकायों के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करने का उपबन्ध नहीं है। संविधान के विपरीत प्रमुख सचिव ने 15 जुलाई 2017 को निकायों में कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासक तैनाती का आदेश जारी किया है। याची का कहना है कि नया चुनाव होने तक उसे पद का कार्य करने दिया जाय। समय से चुनाव कराना सरकार का दायित्व है। सुनवाई 8 अगस्त को होगी।