हाई कोर्ट ने लैंडिंग सिस्टम व भू-अधिग्रहण पर मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बम्हरौली एयरपोर्ट को सिविल टर्मिनल बनाने का कार्य तत्काल शुरू करने का आदेश देते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछा है कि प्लेन लैंडिंग सिस्टम लगाने में क्या अड़चने हैं। साथ ही राज्य सरकार से एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत जमीन के बाबत स्थिति की जानकारी मांगी है।

एयर फोर्स का काम हो चुका पूरा

वायु सेना का कहना था कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अथॉरिटी को सिस्टम लगाना है ताकि रात में भी जहाज उतर व उड़ सके। अथॉरिटी के अधिवक्ता का कहना था कि तकनीकी मामला है। रन वे चौड़ा करना है। जमीन अभी तक नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अपना काम करें जब जमीन मिलेगी तो रन वे चौड़ी हो जाएगी। मामले की सुनवाई 22 मार्च को भी होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस डीवी भोसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने अजय कुमार मिश्र व सचिव उपाध्याय की याचिका पर दिया है।