ALLAHABAD: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है कि हर हाल में हॉस्टलों में अवैध रूप से काबिज छात्रों को बाहर करें। कोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को सरकारी वकील ने डीएम व एसएसपी की तरफ से शपथ पत्र प्रस्तुत किया। शपथ पत्र में उल्लिखित हॉस्टल खाली कराने की योजना भी बताई। वैध छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण टंडन एवं रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने कहा कि हॉस्टल खाली करा देना चाहिए ताकि वहां से गंदगी हटे। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख लगाई है।

लू से मौत पर राहत की कार्ययोजना जारी

हाई कोर्ट में 24 को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश में लू से मौतों को आपदा घोषित कर राहत की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव आपदा प्रबंधन ने कार्ययोजना पेश की और बताया कि प्रदेश स्तर पर कमेटी बना दी गयी है साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 24 अपै्रल नियत की है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने अधिवक्ता अक्षय मोहिले की जनहित याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि प्रदेश में 40 से 47 डिग्री तापमान हो जाता है मार्च से जून माह तक सबसे गर्म मौसम रहता है। हर साल हजारों लोग लू लगने से मौत का शिकार हो रहे हैं केन्द्र सरकार ने योजना घोषित की है। राज्य सरकार ने अमल भी शुरू किया है किन्तु इकाइयों के गठन न होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है कोर्ट ने याचिका में उठाये गए मुद्दों को गंभीरता से लिया और सचिव से विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा मांगा था।