चंदौली में है तैनाती, ट्रांसफर किया गया है सुकमा

हाइ कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब तलब

इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने सीआरपीएफ 148 बटालियन साहूपुरी चन्दौली में तैनात कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी का सुकमा, छत्तीसगढ़ तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले याची चरारे-शरीफ, बड़गाम, कश्मीर घाटी से चन्दौली स्थानान्तरित होकर आया था। तबादला नीति के खिलाफ सुकमा भेजने के आदेश को याची ने चुनौती दी है। कोर्ट ने भारत सरकार से याचिका पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।

तबादला नीति के खिलाफ है फैसला

यह आदेश जस्टिस कृष्ण मुरारी तथा जस्टिस एसके अग्रवाल की खण्डपीठ ने कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण तथा भारत सरकार के अपर सॉलीसिटर जनरल अशोक मेहता व सीनियर पैनल अधिवक्ता एसके राय ने पक्ष रखा। याची का कहना है कि सीआरपीएफ निदेशालय ने 24 नवम्बर 2014 को तबादला नीति जारी करते हुए उसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। पॉलिसी के तहत एक स्थान पर कम से कम तीन साल की तैनाती के बाद ही तबादला किया जाए। याची की तैनाती को दो साल भी नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि तबादला आदेश में कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है कि तबादला नीति के खिलाफ क्यों तबादला किया जा रहा है। 20 मई 2017 को याची का सुकमा तबादला कर दिया गया।