प्रोफेसर केएस मिश्र को डीन बनाने को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर केएस मिश्र को कला संकाय का डीन बनाने के कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आदेश को रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची की वरिष्ठता को दरकिनार कर विपक्षी को डीन बनाना गलत है। याची 2015 में वरिष्ठता के आधार पर डीन नियुक्त हुआ है जो 2018 तक कार्यरत रहेंगे।

पूर्व कार्यवाहक वीसी की याचिका

यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रोफेसर सत्य नारायण की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने बहस की। याची का कहना है कि नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण होता है। याची सेवा में वरिष्ठ हैं। कुलपति के आदेश से उसे 2015 में कला संकाय का डीन नियुक्त किया गया है। इसी बीच अगस्त 2016 में कुलपति ने पद की अर्हता को मापदंड मानते हुए विपक्षी को वरिष्ठ करार देते हुए डीन नियुक्त कर दिया जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी।