विदेश विभाग के सचिव को मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद को मध्यस्थता समझौते के लिए अमेरिका में रह रहे याची पति को 16 दिसम्बर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव को पति की मौजूदगी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याची के भारत आने पर उसके खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न केस में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

हल नहीं चाहता विवाद का

यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा तथा जस्टिस शमशेर बहादुर सिंह की खंडपीठ ने वरुण तलवार की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विष्णु बिहारी तिवारी ने बहस की। 21 जुलाई 2013 को याची की गोविन्द नगर कानपुर की युक्ति तलवार से शादी हुई। 21 नवंबर 15 को पत्नी की तरफ से गोविन्द नगर थाने में दहेज उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस प्राथमिकी को याचिका में चुनौती दी गयी है। हलफनामा नैनी इलाहाबाद निवासी अविनाश शंकर ने दाखिल किया। याची अमेरिका में रह रहा है। विपक्षी पत्नी ने फर्जी याचिका दाखिल करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने पति-पत्नी को मध्यस्थता केन्द्र में हाजिर होकर विवाद का हल निकालने का आदेश दिया किन्तु विदेश में रहने के कारण याची हाजिर नहीं हुआ। विपक्षी पत्नी के अधिवक्ता का कहना है कि आपराधिक मुकदमे में राहत की मांग में याचिका दाखिल की गयी है। याची विवाद का हल नहीं चाहता।