गोरखपुर दंगे के मामले में नया मोड़, कोर्ट ने तलब की केस डायरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2007 के गोरखपुर दंगे के मामले में आरोपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दाखिल याचिका पर तीसरे दिन की सुनवाई में केस डायरी व शासन स्तर पर अभियोजन स्वीकृति नामंजूर करते संबंधी समस्त पत्रजनों को तलब किया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा है कि 11 सितंबर को केस से संबंधित सभी पत्रजात प्रस्तुत कराएं। इस आदेश से मामले में नया मोड़ आ गया है।

लगातार तीसरे दिन सुनवाई

यह आदेश जस्टिस कृष्ण मुरारी एवं एसी शर्मा की खंडपीठ ने परवेज परवाज की याचिका पर दिया है। इस मामले में लगातार तीन दिन से सुनवाई चल रही थी प्रकरण मुख्यमंत्री से जुड़े होने कारण महाधिवक्ता तीन दिन डेरा डाले हुए थे। अभी सरकार को बहस करना है। याची के वकील एसएफए नकवी ने शुक्रवार को फिर अपनी बहस में कहा कि अभियोजन स्वीकृति न देने का आदेश संदेह के घेरे में है। मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा होने के कारण इस संदेह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहस की गई कि यह कानून का प्रतिपादित सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में फैसला नहीं कर सकता। मामला यूपी से जुड़ा होने के कारण इसकी नए सिरे नई जांच एजेंसी से जांच कराना समीचीन होगा।