10 जून तक पूरा हो रंगाई-पोताई व मरम्मत का काम

रजिस्ट्रार से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की रंगाई पोताई व मरम्मत के लिए हास्टल्स को 25 मई तक पूरी तरह से खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी व एसएसपी से कहा है कि हर हाल में हॉस्टल खाली कराकर 26 मई तक विश्वविद्यालय के कब्जे में सौंप दें। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को वीसी से परामर्श कर हास्टल्स को वेकेंट करने की नोटिस जारी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जिन छात्रों की परीक्षा चल रही है और समर हॉस्टल की फीस जमा है। उन्हें समर हॉस्टल आवंटित किया जाय।

वीसी-रजिस्ट्रार की सुरक्षा के हों प्रबंध

कोर्ट ने रजिस्ट्रार से किये जाने वाले कार्यो का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और कहा है कि 26 मई से 10 जून तक हॉस्टल के काम पूरे कर लिए जायें। याचिका की सुनवाई अब 09 मई को होगी। यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा जस्टिस रेखा दीक्षित की खण्डपीठ ने धर्मवीर की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हॉस्टलों का व्हाइटवास होगा, वायरिंग होगी, बाथरूम की मरम्मत व सफाई होगी, मेस की भी सफाई होगी। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि वीसी, रजिस्ट्रार व अन्य टीचर्स की समुचित सुरक्षा के इन्तजाम करें।

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CPWD को 60 लाख का ठेका

हाईकोर्ट ने सीनियर लायर आरके ओझा की इस मांग को नहीं माना कि केवल अवैध छात्रों को हटाया जाए तथा पीजी कोर्स में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रहने दिया जाए तथा जिन छात्रों को हॉस्टल आवंटित हुए हैं। सफाई के साथ ही उन्हें रहने दिया जाए। यूनिवर्सिटी की ओर से सीनियर लायर उमेश नारायण शर्मा का कहना था कि 60 लाख का ठेका सीपीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है। एक माह के भीतर हॉस्टल, मेस आदि का काम पूरा हो जाएगा।