हाइ कोर्ट ने तीन माह में पुनरीक्षण तय करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने थाईलैण्ड के एनआरआई राजकुमार के खिलाफ साढ़े तीन करोड़ के बकाया आयकर नोटिस व आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण अर्जी तीन माह में निर्णीत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची सुनवाई में पूरा सहयोग करेगा और मांगे गए दस्तावेज पेश करेगा।

राजकुमार सिंह की याचिका स्वीकार

यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल तथा जस्टिस वीके मिश्र की खण्डपीठ ने राजकुमार सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता अमित महाजन का कहना था कि याची ने 2009-10 में साढ़े 13 लाख का रिटर्न भरा था जो विगत वर्षो से काफी कम आय थी। क्योंकि, 2007 में याची का पेट्रोल पम्प बंद हो गया था। इसके बावजूद आयकर आयुक्त ने साढ़े तीन करोड़ की आयकर की कमी को नोटिस भेज दी। याची ने नोटिस को पुनरीक्षण अर्जी में चुनौती दी तो यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं है। याची अपील कर सकता है जिसे हाइ कोर्ट ने रद करते हुए पुनरीक्षण तय करने का आदेश दिया। इसके बावजूद बिना कारण बताए पुनरीक्षण खारिज कर दी। अर्जी ने मांगे गए दस्तावेज दाखिल होने के बावजूद तय नहीं किया गया। हाइ कोर्ट ने दुबारा अर्जी निरस्त करने का आदेश रद कर आदेश पारित करने को कहा है।